फार्म लाइनिंग/बिजली कनेक्शन आकार/सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के लिए:
1) सक्षम प्राधिकारी से अनुसूचित जनजाति जाति प्रमाण पत्र / जाति वैधता प्रमाण पत्र।
2) तहसीलदार से पिछले वर्ष का वार्षिक आय प्रमाण पत्र। (रु. 1,50,000/- तक) या गरीबी रेखा/बीपीएल कार्ड का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
3) भूमि जोत और 8A प्रतिलेख का अद्यतन 7/12 प्रमाण पत्र।
4) तलाठी से कुल प्रतिधारण क्षेत्र का प्रमाण। (0.20 से 6 हेक्टेयर रेंज)
5) ग्राम सभा की सिफारिश/अनुमोदन
6) फार्म लाइनिंग के पूरा होने की गारंटी (100/500 रुपये के स्टांप पेपर पर)
7) काम शुरू करने से पहले की फोटो (महत्वपूर्ण चिह्नों के साथ)
8) कोई विद्युत कनेक्शन और कोई पावर पंप सेट नहीं होने की गारंटी
9) में। केंद्र सरकार की विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) और संविधान की धारा 275 (ए) के तहत प्रदान की गई धनराशि से परियोजना अधिकारी, आदिवासी विकास परियोजना द्वारा कार्यान्वित योजना से गैर-लाभ का प्रमाण पत्र। (''Birsa Munda Krishi Kranti Yojana'')
10) प्रस्तावित खेत माप पुस्तिका की एक फोटोकॉपी और अनुमान की एक प्रति माप पुस्तिका में माप के अनुसार संबंधित कृषि अधिकारी बोर्ड द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए।
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